राज्य निर्वाचन आयोग ने 101 पन्नों का गाइडलाइन जारी किया
न्यूज़ डेस्क पटना : बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही हैं। मिली जानकारी के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग ने 101 पन्नों का गाइडलाइन जारी कर दिया हैं। जिसका पालन बिहार पंचायत चुनाव के दौरान सभी वक्तियों को अनिवार्य रूप से करना हैं।
बिहार पंचायत चुनाव को लेकर आयोग ने जारी किया गाइडलाइन।
■ .राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम 1 लाख तक खर्च करने की तक छूट दी गई हैं।
■ .राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है की बिहार पंचायत चुनाव में मुखिया और सरपंच उम्मीदवार अधिकतम 40 हजार रुपये खर्च कर सकते हैं।
■ .वहीं पंचायत समिति सदस्य को राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिकतम 30 हजार रुपये तक खर्च करने की इजाजत दी हैं।
■ .राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक ग्राम पंचायत सदस्य और पंच को अधिकतम 20 हजार रुपये तक खर्च करने की छूट दी गई है।
■ .आयोग ने कहा है की बिहार पंचायत चुनाव में प्रत्याशी अगर किसी राजनितिक दल के झंडा-बैनर का इस्तेमाल करता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा ।